वित्त आयोग , राष्ट्रीय विकाश परिषद् वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं. आयोग पांच साल की अवधि के लिए सिफारिशें देता है और इसका मुख्य काम केंद्र-राज्यों के बीच करों की हिस्सेदारी तय करना है. वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य नियुक्त किये जाते हैं प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में है , जिसके अनुसार देश का राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के बाद और यदि आवश्यकता पड़ी तो उससे पहले भी केंद्रीय वित्त आयोग का गठन कर सकता है। · भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 (3) के अंतर्गत केंद्रीय वित्त आयोग निम्नलिखित विषयों के संबंध में राष्ट्रपति को अपनी सिफ़ारिशें प्रस्तुत करेगा- · केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य कुल निवल प्राप्तियों (कर + प्रशुल्क) के बंटवारे के संबंध में सिफ़ारिश। · भारतीय संचित निधि [ में से राज्य सरकारों को दी जाने वाली सहायता एवं अनुदान के संबंध में सिफ़ारिशें। · सुदृढ़ वित्त के हित में अन्य विषय जिस पर राष्ट्रपति केंद्रीय वित्त आयोग की सिफ़ारिशें जानना चाहता
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