वित्त आयोग ,राष्ट्रीय विकाश परिषद्
वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं.
आयोग पांच साल की अवधि के लिए सिफारिशें देता है और इसका मुख्य काम केंद्र-राज्यों
के बीच करों की हिस्सेदारी तय करना है.
वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य नियुक्त किये जाते हैं
प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में है, जिसके अनुसार देश का राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के बाद और यदि आवश्यकता पड़ी तो उससे पहले भी केंद्रीय वित्त आयोग का गठन कर सकता है।
वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य नियुक्त किये जाते हैं
प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में है, जिसके अनुसार देश का राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के बाद और यदि आवश्यकता पड़ी तो उससे पहले भी केंद्रीय वित्त आयोग का गठन कर सकता है।
·
भारतीय
संविधान के अनुच्छेद 280 (3) के अंतर्गत केंद्रीय वित्त आयोग
निम्नलिखित विषयों के संबंध में राष्ट्रपति को अपनी सिफ़ारिशें प्रस्तुत करेगा-
·
केंद्र एवं
राज्य सरकारों के मध्य कुल निवल प्राप्तियों (कर + प्रशुल्क) के बंटवारे के संबंध
में सिफ़ारिश।
·
भारतीय संचित
निधि[ में से राज्य
सरकारों को दी जाने वाली सहायता एवं अनुदान के संबंध में सिफ़ारिशें।
·
सुदृढ़ वित्त
के हित में अन्य विषय जिस पर राष्ट्रपति केंद्रीय वित्त आयोग की सिफ़ारिशें जानना
चाहता है, पर अपनी संस्तुति देगा
अब तक के वित्त आयोग
वित्त आयोग
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अध्यक्ष
|
नियुक्ति वर्ष
|
अवधि
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पहला
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के.सी. नियोगी
|
1951
|
1952-57
|
दूसरा
|
के. संथानम
|
1956
|
1957-62
|
तीसरा
|
ए.के. चन्दा
|
1960
|
1962-66
|
चौथा
|
पी.वी. राजमन्नार
|
1964
|
1966-69
|
पाचवाँ
|
महावीर त्यागी
|
1968
|
1969-74
|
छठा
|
ब्रम्हानंद रेड्डी
|
1972
|
1974-79
|
सातवाँ
|
जे.एम. शैलट
|
1977
|
1979-84
|
आठवाँ
|
वाई.बी. चव्हाण
|
1983
|
1984-88
|
नवाँ
|
एन.के.पी. साल्वे
|
1987
|
1988-95
|
दसवाँ
|
के.सी. पंत
|
1992
|
1995-2000
|
ग्यारहवाँ
|
प्रो.ए.एम. खुसरो
|
1998
|
2000-2005
|
बारहवाँ
|
सी. रंगराजन
|
2003
|
2005-2010
|
तेरहवाँ
|
विजय एल. केलकर
|
2007
|
2010-2015
|
चौदाहवाँ
|
वाई.वी. रेड्डी
|
2013
|
2015-2020
|
राज्य वित्त आयोग का गठन
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 (1 ) की द्वारा किया जाता ह
\
\
राष्टीय विकास
परिषद्
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योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी
होनी चाहिए, इस विचार को स्वीकार करते हुए सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त, 1952 ई० को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ.
·
प्रधानमंत्री, परिषद का अध्यक्ष होता है.
योजना आयोग का सचिव भी इसका सचिव होता है
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