भारतीय संविधान में कुल १२ अनुसूचियाँ हैं -
प्रथम अनुसूची-
राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन.दूसरी अनुसूची -
राष्ट्रपति , राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्य सभा के सभापति तथा उप-सभापति, विधान सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति तथा उप-सभापति, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों एवं भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के सम्बंध में उपबंध.तीसरी अनुसूची-
शपथ या प्रतिज्ञान के प्ररूप .चौथी अनुसूची -
राज्य सभा में सीटों का आबंटन .पांचवीं अनुसूची-
अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध.
छठी अनुसूची-
असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध .सातवीं अनुसूची -
संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची .आठवीं अनुसूची -
मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची .नौवीं अनुसूची-
विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के प्रावधान .दसवीं अनुसूची-
दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में उपबंध .ग्यारहवीं अनुसूची -
पंचायतों के अधिकार, प्रधिकार और दायित्व .बारहवीं अनुसूची-
नगरपालिकाओं की के अधिकार, प्रधिकार और दायित्व .
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