भारतीय संविधान में कुल १२ अनुसूचियाँ हैं - प्रथम अनुसूची- राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन. दूसरी अनुसूची - राष्ट्रपति , राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्य सभा के सभापति तथा उप-सभापति, विधान सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति तथा उप-सभापति, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों एवं भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के सम्बंध में उपबंध. तीसरी अनुसूची- शपथ या प्रतिज्ञान के प्ररूप . चौथी अनुसूची - राज्य सभा में सीटों का आबंटन . पांचवीं अनुसूची- अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध. छठी अनुसूची- असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध . सातवीं अनुसूची - संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची . आठवीं अनुसूची - मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची . नौवीं अनुसूची- विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के प्रावधान . दसवीं अनुसूची- दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में उपबंध . ग्यारहवीं अनुसूची ...
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